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अध्याय 10 - सामान्य आईटी खरीद नीतियाँ

10.14 ठेकेदार द्वारा रोज़गार में भेदभाव प्रतिबंधित है

जैसा कि वर्जीनिया कोड के § 2.2-4311 में कहा गया है, सभी सार्वजनिक निकाय $10,000 से अधिक के हर कॉन्ट्रैक्ट में निम्नलिखित प्रावधान शामिल करेंगे:

" 1। क़ानून के मुताबिक़, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के दौरान, ठेकेदार इस तरह सहमत होते हैं:

अ। जाति, धर्म, रंग, लिंग, यौन रुझान, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, सेवा में अक्षम बुजुर्ग के रूप में स्थिति या रोज़गार में भेदभाव से संबंधित राज्य के कानून द्वारा निषिद्ध अन्य कारणों की वजह से ठेकेदार रोज़गार के लिए किसी भी कर्मचारी या आवेदक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहाँ ठेकेदार के सामान्य ऑपरेशन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक व्यावसायिक योग्यता हो। ठेकेदार उन जगहों पर पोस्ट करने के लिए सहमत है, जो कर्मचारियों और आवेदकों को रोज़गार के लिए उपलब्ध हैं, ऐसे नोटिस जो भेदभाव रहित खंड के प्रावधानों को निर्धारित करते हैं।

ख। ठेकेदार, ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से कर्मचारियों के लिए दिए गए सभी अनुरोधों या विज्ञापनों में, यह बताएगा कि ऐसा ठेकेदार समान अवसर का नियोक्ता है।

c. फ़ेडरल कानून, नियम या विनियमन के अनुसार दी जाने वाली सूचनाएं, विज्ञापन और अनुरोध इस सेक्शन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त माने जाएंगे।

2। ठेकेदार पहले वाले पैराग्राफ a, b और c के प्रावधानों को हर सब-कॉन्ट्रैक्ट या $10,000 से ज़्यादा के परचेज़ ऑर्डर में शामिल करेगा, ताकि प्रावधान हर सब-ठेकेदार या वेंडर के लिए बाध्यकारी हों। "


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