10.26 राज्य एजेंसियों और संस्थानों के लिए पब्लिक-प्राइवेट शिक्षा सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट (PPEA) प्रक्रियाएँ
10.26.10 दूसरे कानूनों की प्रयोज्यता
सार्वजनिक धन के विनियोजन और व्यय को नियंत्रित करने वाली वर्जीनिया की संवैधानिक और संघीय तथा राज्य वैधानिक आवश्यकताएं, पीपीईए के तहत VITA और किसी प्रस्तावक के बीच किए गए किसी भी व्यापक समझौते पर लागू होती हैं। तदनुसार, VITA द्वारा सार्वजनिक निधियों के व्यय या दायित्व से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को किसी भी पीपीईए प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।
यद्यपि वीपीपीए (2 4300 वर्जीनिया संहिता की धारा .2- वगैरह ) पीपीईए के अनुसारDOE प्रस्तुत अर्हक परियोजनाओं पर लागू नहीं होती है, तथापि राज्य और संघीय विनियोग अधिनियमों की आवश्यकताएं वहां लागू होती हैं जहां विनियोजित निधियां अर्हक परियोजना के वित्तपोषण में शामिल होंगी। राज्य और/या फ़ेडरल फ़ंड के इस्तेमाल से जुड़े प्रस्तावों से पता चल जाएगा कि वे प्रस्ताव विनियोग अधिनियमों में लगाए गए कानूनी प्रतिबंधों के अनुरूप कैसे हैं।
PPEA के तहत प्रस्तावों का अनुरोध करते समय या उन पर विचार करते समय, एजेंसियां सभी लागू फ़ेडरल, राज्य और स्थानीय कानूनों का अनुपालन करेंगी, जो PPEA के विपरीत नहीं हैं। इसी तरह, प्रस्ताव सबमिट करने और PPEA के तहत सुविधाओं को विकसित करने, उन्हें लागू करने या संचालित करने में, निजी संस्थाएं सभी लागू संघीय राज्य और स्थानीय कानूनों का अनुपालन करेंगी। ऐसे कानूनों में अनुबंध संबंधी दायित्व शामिल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हीं तक सीमित हों, जिनके लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा कवरेज, मंज़ूर ज़मानत से परफ़ॉर्मेंस बॉन्ड या पेमेंट बॉन्ड, वर्जीनिया प्रॉम्प्ट पेमेंट एक्ट का अनुपालन, सार्वजनिक अनुबंध अधिनियम में नैतिकता का अनुपालन और पर्यावरण कानूनों, कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों, और ठेकेदार या ट्रेड लाइसेंस को नियंत्रित करने वाले राज्य या स्थानीय कानूनों, बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग परमिट आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है।
Commonwealth of Virginia के विभागों, एजेंसियों और संस्थाओं को संवैधानिक रूप से ऐसी धनराशि खर्च करने से प्रतिबंधित किया गया है जो वर्जीनिया जनरल असेंबली द्वारा विनियोजित नहीं की गई हो। इसलिए, किसी अंतरिम या व्यापक अनुबंध के समर्थन में राज्य के फ़ंड के खर्च के लिए ज़रूरी है और इसके अनुसार फंड का विनियोग किया जाना चाहिए।
प्रस्तावों से राज्य समर्थित क़र्ज़ के सृजन से बचा जाना चाहिए; हालाँकि, अगर किसी प्रस्ताव में ऐसा क़र्ज़ शामिल हो, तो राज्यपाल, महासभा, योजना और बजट विभाग, ट्रेज़री विभाग, और किसी भी अन्य उपयुक्त संस्था द्वारा विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ प्रस्ताव में शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, अगर ऐसी स्वीकृति नहीं मिली है, तो एक स्पष्ट और विस्तृत विकल्प दिया जाना चाहिए।
कोई भी एजेंसी, जो अनुरोध किए गए या अनचाहे प्रस्तावों के ज़रिए सुविधाओं के निर्माण पर विचार करती है, वह वर्जीनिया कोड के § 10.1-1188 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि यह पर्यावरणीय समस्याओं और पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट की आवश्यकता से संबंधित है।
मौजूदा राज्य कानून के अनुसार, या गवर्नर के कार्यालय के निर्देशों के अनुसार, अन्य एजेंसियों के पास प्रोजेक्ट के संबंध में और ठेकेदार द्वारा व्यापक अनुबंध की शर्तों का अनुपालन करने का अधिकार और/या ज़िम्मेदारी हो सकती है।
हालांकि इन दिशानिर्देशों में शामिल की गई प्रक्रियाएँ §§ 2.2-4301 वगैरह के अनुरूप हैं। वर्जीनिया के कोड के बारे में। § 56-575 के तहत। 1, VPPA पब्लिक-प्राइवेट शिक्षा सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगा।
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