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अध्याय 10 - सामान्य आईटी खरीद नीतियाँ

10.5 आईटी सॉलिसिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉमनवेल्थ की सुरक्षा आवश्यकताएँ

10.5। 1 भेदभाव प्रतिबंधित है

वही वर्जीनिया का कोड ख़रीदारी के लेन-देन में नस्ल, धर्म, रंग, लिंग, उम्र, विकलांगता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के साथ-साथ पूर्व अपराधियों, छोटे, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों और विश्वास-आधारित संगठनों के ख़िलाफ़ भेदभाव पर रोक लगाता है। सभी बिज़नेस और नागरिकों को कॉमनवेल्थ के ख़रीदारी के अवसरों का समान रूप से उपयोग करना चाहिए। 

कोई भी नियोक्ता किसी विकलांग व्यक्ति के साथ सिर्फ़ शारीरिक या मानसिक विकलांगता की वजह से भेदभाव नहीं करेगा। नियोक्ता किसी योग्य एप्लीकेंट की शारीरिक या मानसिक विकलांगता के लिए उचित आवास उपलब्ध कराएँगे, जब तक कि नियोक्ता यह साबित नहीं कर सकता कि इस तरह की आवास उपलब्ध कराने से § में बताए गए मानदंडों के आधार पर नियोक्ता पर अनुचित बोझ पड़ेगा 2.2-3905.1 में से वर्जीनिया का कोड। नियोक्ता को कानूनी रूप से ऐसे कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने से मना किया जाता है, जो § 2.2-3905.1 के अनुसार उचित आवास का अनुरोध करता है या उसका इस्तेमाल करता है, जिसमें किसी योग्य आवेदक या कर्मचारी को रोज़गार या पदोन्नति के अवसरों से वंचित करना शामिल है, क्योंकि नियोक्ता को विकलांग व्यक्ति के लिए उचित आवास की व्यवस्था करनी होगी, या अगर विकलांगता से संबंधित ज्ञात सीमाओं के तहत कोई अन्य उचित आवास दिया जा सकता है, तो किसी कर्मचारी से छुट्टी लेनी होगी। 

नियोक्ता को किसी कर्मचारी के साथ समय पर, सद्भावपूर्ण बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, जिसने इस सेक्शन के अनुसार आवास का अनुरोध किया है, यह निर्धारित करने के लिए कि अनुरोधित आवास उचित है या नहीं और, अगर ऐसे आवास उचित नहीं होने के लिए निर्धारित किया गया है, तो दी जा सकने वाली वैकल्पिक आवासों के बारे में चर्चा करें।


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