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अध्याय 10 - सामान्य आईटी खरीद नीतियाँ

10.9 कॉन्ट्रैक्ट और परचेज़ ऑर्डर में संशोधन से जुड़ी पाबंदियां

किसी कॉन्ट्रैक्ट या परचेज़ ऑर्डर का नवीनीकरण, विस्तार या अन्यथा संशोधन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मूल कॉन्ट्रैक्ट में प्रदान न किया गया हो। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, न ही कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण या एक्सटेंशन की वजह से अतिरिक्त विचार दिया जा सकता है, जब तक कि मूल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऐसी बढ़ोतरी विशेष रूप से अधिकृत न हो। जैसा कि इसमें दिया गया है § 2.2-4309 में से वर्जीनिया का कोडगवर्नर या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति की अग्रिम लिखित स्वीकृति के बिना, किसी भी निश्चित मूल्य अनुबंध को अनुबंध की मूल राशि के 25% या $50,000, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि अनुबंध नवीनीकरण के लिए कुछ निश्चित VITA अनुमोदन (प्रोजेक्ट गवर्नेंस रिक्वेस्ट (PGR) या ECOS मूल्यांकन अनुमोदन) से गुजरना पड़ता है, तो एजेंसी को अनुबंध नवीनीकरण जारी करने से पहले उन अनुमोदनों को प्राप्त करना होगा। अधिक मार्गदर्शन के लिए यह लिंक देखें: https://www.vita.virginia.gov/supply-chain/scm- नीतियाँ-फ़ॉर्म/सेक्शन 10.12 देखें, जिसमें प्रतिबंधित कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। यही प्रतिबंध किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण पर लागू होंगे। 


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