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अध्याय 32 - विरोध प्रक्रियाएँ

32.10 विरोध की अपील के लिए कानूनी कार्रवाई

कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद कोई भी सप्लायर एकमात्र स्रोत या आपातकालीन आधार पर बातचीत करता है, जैसा कि §2 में दिया गया है। वर्जीनिया कोड का 2-4303, जिसका किसी पुरस्कार का विरोध या §2 के तहत देने का फ़ैसला। वर्जीनिया कोड के 2-4360 को अस्वीकार कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने को चुनौती देने वाले उपयुक्त सर्किट कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। ख़रीदारी एजेंसी का फ़ैसला तभी बदला जाएगा, जब सप्लायर यह स्थापित करे कि प्रस्तावित पुरस्कार या पुरस्कार ईमानदारी से विवेक का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह मनमाना या मनमाना है या मनमानी है या वर्जीनिया के संविधान, क़ानूनों, विनियमों या अनुरोध के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं है। अगर निषेधाज्ञा से राहत दी जाती है, तो खरीद एजेंसी के अनुरोध पर, अदालत को उचित सुरक्षा पोस्ट करने की ज़रूरत होगी।

पर्चेजिंग एजेंसी द्वारा किया गया कोई भी विरोध अस्वीकार तब तक अंतिम होगा, जब तक कि बोली लगाने वाला या प्रस्ताव देने वाला, एजेंसी के निर्णय के मिलने के दस (10) दिनों के भीतर, §2 में दी गई कानूनी कार्रवाई करके अपील नहीं करता। वर्जीनिया कोड का 2-4364।


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