32.3 सप्लायर द्वारा बोली/प्रस्ताव वापस लेने से इनकार
अगर कोई संभावित सप्लायर बोली वापस लेने की अनुमति का अनुरोध करता है और खरीद एजेंसी बोली वापस लेने की अनुमति से इनकार करती है, तो एजेंसी को अपने फ़ैसले का कारण बताते हुए सप्लायर को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। बोली वापस लेने से इनकार करने का फ़ैसला तब तक अंतिम होता है, जब तक कि सप्लायर एजेंसी के फ़ैसले को चुनौती देने वाली उपयुक्त सर्किट कोर्ट में कार्रवाई करके फ़ैसला मिलने के दस (10) कार्यदिवसों के अंदर फ़ैसले के खिलाफ अपील नहीं करता।
अगर, अपील करने पर, कानूनी कार्रवाई के ज़रिए यह निर्धारित किया जाता है कि एजेंसी द्वारा बोली/प्रस्ताव वापस लेने के आपूर्तिकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करना मनमाना या मनमाना था, या वर्जीनिया के संविधान, क़ानून या विनियमों के अनुसार नहीं था, तो एकमात्र राहत बोली वापस लेना होगा। (§ वर्जीनिया कोड का 2.2-4358)
एक सप्लायर जिसे वर्जीनिया कोड के § 2.2-4358 के तहत बोली/प्रस्ताव वापस लेने से इनकार किया जाता है, वह उस फैसले को चुनौती देने के लिए उपयुक्त सर्किट कोर्ट में कार्रवाई कर सकता है, जिसे तभी बदला जाएगा जब सप्लायर यह स्थापित करे कि खरीद एजेंसी का निर्णय ईमानदारी से विवेक का प्रयोग नहीं था, बल्कि मनमाना या मनमाना था या वर्जीनिया के संविधान, लागू राज्य कानून या विनियमन, या नियमों या शर्तों के अनुसार नहीं था अनुरोध।
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