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अध्याय 32 - विरोध प्रक्रियाएँ

32.5 पुरस्कार का विरोध

कोई भी सप्लायर, जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का विरोध करना चाहता है, उसे अवार्ड की सार्वजनिक पोस्ट के दस दिन बाद, पर्चेजिंग एजेंसी को लिखित विरोध देना होगा। खरीद एजेंसी सार्वजनिक रूप से ईवीए में और किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड पोस्ट करेगी, जैसा कि अनुरोध में बताया गया है। कोई भी संभावित सप्लायर, जो किसी एकमात्र स्रोत या आपातकालीन आधार पर बातचीत करके किसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का विरोध करना चाहता है, वह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड पोस्ट करने के दस दिन बाद ही खरीद एजेंसी को लिखित विरोध देगा। लिखित विरोध पर्चेजिंग एजेंसी को दसवें दिन रात 5:00 बजे के बाद मिलना चाहिए। अगर दसवां दिन वीकेंड या आधिकारिक छुट्टी का दिन आता है, तो दस दिन की अवधि अगले नियमित कार्यदिवस पर दोपहर 5:00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस दावे के लिए कोई विरोध नहीं किया जाएगा कि चुना गया सप्लायर ज़िम्मेदार बोलीदाता या ऑफ़र देने वाला नहीं है। कोई सप्लायर अनुरोध के नियमों या शर्तों की वैधता को चुनौती नहीं देगा।

अगर किसी सप्लायर का विरोध पूरी तरह या आंशिक रूप से सार्वजनिक रिकॉर्ड में दी गई जानकारी पर निर्भर करता है (मार्गदर्शन के लिए वर्जीनिया सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम देखें), जो वर्जीनिया कोड के § 2.2-4342 के तहत निरीक्षण के अधीन है, तो विरोध सबमिट करने की अवधि ऐसे बोलीदाता या ऑफ़रर द्वारा § 2.2- के तहत निरीक्षण के लिए उन रिकॉर्ड के उपलब्ध होने के दस दिन बाद समाप्त हो जाएगी वर्जीनिया कोड का 4342 ।

यदि किसी आपूर्तिकर्ता का विरोध किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के प्रस्ताव से जानकारी का अनुरोध करता है, तो सुनिश्चित करें कि ऐसे आपूर्तिकर्ता के प्रस्ताव से कोई भी रिकॉर्ड या जानकारी प्रकट नहीं की गई है जिसे "गोपनीय" या "स्वामित्व" के रूप में चिह्नित किया गया है, ऐसे आपूर्तिकर्ता के संशोधित प्रस्ताव में शामिल नहीं है या आपूर्तिकर्ता के ECOS/सुरक्षा मूल्यांकन में प्रतिक्रिया नहीं है, जिसमें लागू होने पर कोई भी सुरक्षा अपवाद शामिल है।

लिखित विरोध में विरोध प्रदर्शन का आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी। खरीद एजेंसी दस दिनों के भीतर लिखित रूप में निर्णय जारी करेगी, जिसमें कार्रवाई के कारणों के बारे में बताया जाएगा। यह निर्णय तब तक अंतिम होगा, जब तक कि सप्लायर लिखित निर्णय मिलने के दस दिनों के भीतर धारा 2 में दी गई कानूनी कार्रवाई करके अपील न करे। वर्जीनिया कोड का 2-4364।

अगर, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड से पहले, खरीद एजेंसी यह निर्धारित करती है कि अवार्ड देने का निर्णय मनमाना या मनमर्जी से किया गया है, तो इस आशय का पता लगाना ही एकमात्र राहत होगी। एजेंसी प्रस्तावित पुरस्कार रद्द करेगी या कानून का अनुपालन करने के लिए उसमें संशोधन करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड पोस्ट कर दिया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉरमेंस शुरू नहीं हुआ है और खरीद एजेंसी यह निर्धारित करती है कि अवार्ड मनमाना और मनमौजी था, तो कॉन्ट्रैक्ट को निष्पादित करने का आदेश दिया जा सकता है। जहाँ पुरस्कार दिया गया है और प्रदर्शन शुरू हो गया है, एजेंसी यह पता लगाने पर कि यह घोषणा जनता के हित में है, कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य घोषित कर सकती है। जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य घोषित किया जाता है, तो प्रदर्शन करने वाले सप्लायर को ऐसी घोषणा के समय तक के प्रदर्शन की लागत का मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में प्रदर्शन करने वाला सप्लायर खोए हुए मुनाफ़े का हकदार नहीं होगा। (§ वर्जीनिया कोड का 2.2-4360 ।) नीचे दी गई टेबल में प्रभावित सहभागियों के लिए ज़रूरी कार्रवाइयों का स्नैपशॉट दिया गया है। 

चरण

विरोध कर रहा सप्लायर

ख़रीदने वाली एजेंसी

कानूनी कार्रवाई

1

कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड पोस्ट करने के 10 दिनों के अंदर एजेंसी के विरोध में लिखी गई फ़ाइलें

 

 

2

 

विरोध मिलता है। विरोध मिलने के 10 दिनों के अंदर, प्रदर्शनकारी को लिखित जवाब सबमिट करता है। लिखित प्रतिक्रिया से विरोध मंज़ूरी मिलनी चाहिए या उसे अस्वीकार करना चाहिए। अगर एजेंसी यह तय करती है कि पुरस्कार मनमाना या मनमाना था, तो प्रदर्शन शुरू नहीं होने पर पुरस्कार रद्द किया जा सकता है या उसमें बदलाव किया जा सकता है। अगर प्रदर्शन शुरू हो गया है, तो प्रदर्शन में शामिल किया जा सकता है। अगर जनता के हित में हो तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य घोषित कर सकती है और उसे ठीक कर सकती है।

 

3

प्रोटेस्ट पर एजेंसी का लिखित फ़ैसला मिलने के 10 दिनों के अंदर सप्लायर फ़ैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।

 

विरोध पर एजेंसी का लिखित निर्णय तब तक अंतिम होगा जब तक कि बोली लगाने वाला या प्रस्ताव देने वाला §2 के अनुसार कानूनी कार्रवाई नहीं करता। 2-4364।

 


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