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अध्याय 5 - सार्वजनिक खरीद में नैतिकता

5.3 योगदान और उपहारों के संबंध में अतिरिक्त वैधानिक निषेध

5.3। 3 ख़रीद की प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधित योगदान और उपहार

§ 2.2-4376.1। वर्जीनिया संहिता में कहा गया है: " कोई भी बोलीदाता या प्रस्ताव जिसने किसी कार्यकारी शाखा एजेंसी को बोली या प्रस्ताव सबमिट नहीं किया है, जो इस अध्याय के अनुसार सार्वजनिक अनुबंध देने के लिए सीधे गवर्नर के प्रति जिम्मेदार है, और कोई भी व्यक्ति जो ऐसे बोलीदाता या प्रस्ताव का अधिकारी या निदेशक है, जानबूझकर $50 से अधिक मूल्य का योगदान, उपहार, या अन्य आइटम प्रदान नहीं करेगा या एक व्यक्त या निहित वादा नहीं करेगा गवर्नर को ऐसा योगदान या उपहार दें, उनका राजनीतिक कार्रवाई समिति, या राज्यपाल के सचिव, अगर सचिव इस अध्याय के तहत बोली जमा करने और सार्वजनिक अनुबंध दिए जाने के बीच की अवधि के दौरान, जारी मामलों पर अधिकार क्षेत्र वाली किसी कार्यकारी शाखा एजेंसी के लिए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस सेक्शन के प्रावधान सिर्फ़ उन सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लागू होंगे, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का बताया गया या अपेक्षित मूल्य $5 मिलियन या उससे ज़्यादा है। इस सेक्शन के प्रावधान प्रतिस्पर्धी सील्ड बोली-प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पर लागू नहीं होंगे। " कोई भी सप्लायर या व्यक्ति, जो जानबूझकर इस आवश्यकता का उल्लंघन करता है, उस पर 500 का सिविल जुर्माना या योगदान या उपहार की राशि का दो गुना तक, जो भी अधिक हो, का सिविल जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी उल्लंघन के लिए सिविल कार्यवाही कॉमनवेल्थ के अटॉर्नी द्वारा शुरू की जाएगी। एक व्यक्ति जो जान-बूझकर इसका उल्लंघन करता है और उसे दोषी ठहराया जाता है, वह क्लास 1 के दुराचार का दोषी होगा। एक सजायाफ्ता सार्वजनिक कर्मचारी को कॉमनवेल्थ में अपना रोजगार गंवाना होगा और वह कानून द्वारा दिए गए अन्य जुर्माने या दंड के अधीन होगा।


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