1.1 वीटा का वैधानिक आईटी प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी और ज़िम्मेदारी
वर्जीनिया संहिता की धारा 2.2-2012 के अनुसार, VITA पास कार्यकारी शाखा एजेंसियों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सभी IT खरीदने का एकमात्र अधिकार है, सिवाय उन एजेंसियों के जिन्हें वर्जीनिया संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से छूट दी गई है या उन उच्च शिक्षा संस्थानों को छोड़कर जिन्होंने राष्ट्रमंडल के साथ प्रबंधन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने वैधानिक अधिकार के तहत, VITA IT वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकाधिक विक्रेता अनुबंधों में प्रवेश कर सकता है। VITA द्वारा की गई सभी खरीद वीपीपीए और VITAद्वारा प्रख्यापित लागू खरीद नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होती है।
सभी एजेंसियां, संस्थाएं, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक निकाय द्वारा IT विकसित किसी भी राज्यव्यापी अनुबंध का उपयोग कर सकते हैं VITA VITAया IT खरीद सेवाओं के लिए की सहायता का अनुरोध कर सकते हैं।
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