10.1 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (FOIA)
वर्जीनिया कानून के तहत, माना जाता है कि किसी भी सार्वजनिक निकाय या सार्वजनिक अधिकारी के पास मौजूद सभी दस्तावेज़ और राज्य और स्थानीय सार्वजनिक निकाय की सभी मीटिंग्स राष्ट्रमंडल के नागरिकों के लिए खुली हैं। वर्जीनिया सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (FOIA) (§ 2.2-3700 et seq. वर्जीनिया संहिता) राष्ट्रमंडल के नागरिकों और मीडिया के प्रतिनिधियों को सार्वजनिक निकायों, सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पहुंच की गारंटी देता है। FOIA का उद्देश्य सभी व्यक्तियों में सरकारी गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। FOIA के अनुसार कानून की व्याख्या उदारतापूर्वक, पहुंच के पक्ष में की जानी चाहिए, तथा सार्वजनिक अभिलेखों को रोके रखने की अनुमति देने वाली किसी भी छूट की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए। VITA सभी IT खरीद पेशेवरों से राष्ट्रमंडल की सूचना की स्वतंत्रता सलाहकार परिषद की आवश्यकताओं और उनकी अपनी एजेंसी की नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा रखता है। VITA एससीएम खरीद पेशेवरों को वर्तमान एससीएम प्रक्रिया और कार्यविधियों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी एजेंसी को कोई प्रणाली, उपकरण या सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले यह विचार करना होगा कि क्या वह ऐसे उत्पाद बनाने में सक्षम है जो FOIA के तहत सार्वजनिक रिकॉर्ड तक जनता की पहुंच के अधिकार को सुविधाजनक बनाते हैं।
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