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अध्याय 10 - सामान्य आईटी खरीद नीतियाँ

10.14 ठेकेदार द्वारा रोज़गार में भेदभाव प्रतिबंधित है

10.14.2 पेमेंट क्लॉज़

किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा दिए गए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या स्थानीय सरकार की किसी एजेंसी द्वारा § 2.2-4354 के अनुसार दिए गए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल होंगे:

  • " एक भुगतान क्लॉज़ जो ठेकेदार को उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए गए काम के लिए एजेंसी या स्थानीय सरकार द्वारा ठेकेदार को भुगतान की गई रकम मिलने के बाद सात दिनों के भीतर निम्नलिखित दो में से एक कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है:
  • सब-ठेकेदार द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए गए काम के कारण एजेंसी से मिले कुल भुगतान के आनुपातिक हिस्से के लिए सब-ठेकेदार को भुगतान करें; या
  • एजेंसी और सब-ठेकेदार को लिखित रूप में सूचित करें कि वह भुगतान न होने की वजह से सब-कॉन्ट्रैक्टर के पूरे या उसके कुछ हिस्से को वापस ले लेगा।
  • एक भुगतान क्लॉज़ जिसके लिए (i) अलग-अलग ठेकेदारों को अपने सामाजिक सुरक्षा नंबर देने होते हैं और (ii) प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप और निगम अपने फ़ेडरल नियोक्ता की पहचान के नंबर देते हैं।
  • एक ब्याज खंड जो सबडिवीज़न 1 में अनुमत रोकी गई राशियों को छोड़कर, ठेकेदार द्वारा उस अनुबंध के तहत किए गए काम के लिए राज्य एजेंसी या स्थानीय सरकार की एजेंसी से भुगतान प्राप्त होने के सात दिन बाद भी अवैतनिक रहती हैं, जो ठेकेदार द्वारा उस अनुबंध के तहत किए गए काम के लिए राज्य एजेंसी या स्थानीय सरकार की एजेंसी से भुगतान प्राप्त होने के सात दिन बाद भी अवैतनिक रहती हैं, पर सब-ठेकेदार को ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।
  • ब्याज दर का एक नियम जो बताता है, " जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक हर महीने एक प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। "

इस तरह के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ठेकेदार को अपने प्रत्येक उप-अनुबंध में एक प्रोविज़न शामिल करना होगा, जिसमें प्रत्येक उप-ठेकेदार को शामिल करना होगा या अन्यथा यह प्रत्येक निचले स्तर के सब-ठेकेदार के संबंध में समान भुगतान और ब्याज़ आवश्यकताओं के अधीन होगा। इस सेक्शन में भुगतान खंड के अनुसार किसी उपठेकेदार को ब्याज़ शुल्क देने के लिए ठेकेदार की बाध्यता को राज्य एजेंसी या स्थानीय सरकार की एजेंसी का दायित्व नहीं माना जाएगा। ब्याज़ शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से अनुबंध में संशोधन नहीं किया जाएगा। लागत प्रतिपूर्ति के दावे में ब्याज़ शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए कोई राशि शामिल नहीं होगी। "


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