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अध्याय 10 - सामान्य आईटी खरीद नीतियाँ

10.3 सेक्शन 508

10.3। 1 खास जानकारी

जैसा कि इसमें बताया गया है § 2.2-2012(B) में से वर्जीनिया का कोड, सभी IT की खरीद पुनर्वास अधिनियम 1973 (29 यूएससी § 794(डी)) के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पहुंच मानकों के अनुसार की जानी चाहिए। 

अनुभाग 508, 1973 के पुनर्वास अधिनियम (20पर पाया गया) में एक वैधानिक अनुभाग को संदर्भित करता है यू.एस.सी. § 794डी)। सेक्शन 508 का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को सरकारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी (EIT) तक पहुँच प्रदान करना और उसका उपयोग करना है। सेक्शन 508 के लिए फ़ेडरल एजेंसियों को यह पक्का करना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना टेक्नोलॉजी की उनकी ख़रीदारी में सभी अंतिम यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए — जिनमें विकलांग लोग भी शामिल हैं। सेक्शन 508 की वैधानिक भाषा ऐक्सेस करके ऑनलाइन उपलब्ध है http://www.section508.gov. 

अनुभाग 508 विकलांग संघीय कर्मचारियों की जानकारी और डेटा तक पहुँचने और उनका उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो दूसरों द्वारा दी गई जानकारी के बराबर है। EIT उत्पादों में वे उत्पाद शामिल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, डुप्लिकेट करते हैं या प्राप्त करते हैं। शामिल किए गए उत्पादों के उदाहरण हैं कॉपियर, कंप्यूटर, फ़ैक्स मशीन, सूचना कियोस्क, सॉफ़्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट और दूरसंचार उत्पाद। 

अनुभाग 508 के लिए आवश्यक है कि जब एजेंसियां सूचना तकनीक विकसित करती हैं, उसे खरीदती हैं, उसका रखरखाव करती हैं या उसका उपयोग करती हैं - (1) विकलांग व्यक्ति जो कर्मचारी हैं, उनके पास जानकारी और डेटा तक पहुंच और उपयोग के बराबर है, जो विकलांग व्यक्ति नहीं हैं; और (2) विकलांग व्यक्ति जो किसी एजेंसी से जानकारी या सेवाओं की तलाश करने वाली जनता के सदस्य हैं और ऐसी जानकारी और डेटा का उपयोग, जिसकी तुलना जनता के ऐसे सदस्यों द्वारा जानकारी और डेटा तक पहुँच और उपयोग से की जा सकती है, जो विकलांग व्यक्ति नहीं हैं। अगर यह किसी एजेंसी पर अनुचित बोझ डालता है, तो उसे तुलनीय ऐक्सेस की आवश्यकता नहीं होती है। यह कानून विकलांग लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सहायक तकनीकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकों के विकास, खरीद, रखरखाव या उपयोग पर लागू होता है। 

यूनाइटेड स्टेट्स आर्किटेक्चरल एंड ट्रांसपोर्टेशन बैरियर कम्प्लायंस बोर्ड (ऐक्सेस बोर्ड) सूचना और संचार तकनीक विकसित करने के लिए ज़िम्मेदार है।  इस लक्ष्य के अनुसार, ऐक्सेस बोर्ड ने एक अंतिम नियम जारी किया, जिसमें सेक्शन 508 के तहत ऐक्सेसिबिलिटी से जुड़ी ज़रूरतों को अपडेट किया गया था और संचार अधिनियम के सेक्शन 255 के अधीन टेलीकम्युनिकेशन उपकरण के लिए दिशा-निर्देश ताज़ा किए गए थे। अंतिम नियम जनवरी 18, 2018 को लागू हुआ। संशोधित सेक्शन 508 मानकों वाले अंतिम नियम की समीक्षा यहां की जा सकती है: https://www.access-board.gov/ict/  


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