18.2 सप्लायर या प्रॉडक्ट की प्री-क्वालिफिकेशन
18.2। 2 सप्लायर को प्रीक्वालिफिकेशन से वंचित करने का मापदंड
अगर किसी सप्लायर को प्री-क्वालिफिकेशन से वंचित कर दिया जाता है, तो एजेंसी सप्लायर को लिखित सूचना देगी, जिसमें प्रीक्वालिफिकेशन से इनकार करने का कारण और ऐसे कारणों का तथ्यात्मक आधार बताया जाएगा। सप्लायर, एजेंसी के योग्यता से पहले के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का चुनाव कर सकता है, जैसा कि §2 में दिया गया है। 2-4357 और §2। वर्जीनिया कोड का 2-4364। कोई एजेंसी किसी IT आपूर्तिकर्ता को पूर्व-योग्यता देने से तभी इनकार कर सकती है जब निम्नलिखित में से कोई एक लागू हो:
- आपूर्तिकर्ता DOE पास ऐसी खरीद से होने वाले अनुबंध को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता नहीं है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड की आवश्यकता होती है, तो इस बात का सबूत कि सप्लायर स्वीकार्य ज़मानत निगमों की यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सूची में शामिल किसी निगम से ज़मानत बॉन्ड ले सकता है, जिसमें सार्वजनिक निकाय द्वारा आवश्यक राशि और प्रकार शामिल हैं, ऐसी ख़रीद के परिणामस्वरूप होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को निष्पादित करने के लिए ठेकेदार की वित्तीय क्षमता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा।
- आपूर्तिकर्ता DOE उक्त IT परियोजना को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि, अनुभव या कौशल नहीं है।
- सप्लायर या सप्लायर के किसी भी अधिकारी, निर्देशक या मालिक ने पिछले दस सालों में सरकारी या ग़ैर-सरकारी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट (ओं) के उल्लंघन के लिए उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दर्ज किए हैं।
- सप्लायर किसी सार्वजनिक निकाय के साथ पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट के नियमों और शर्तों का पूरी तरह से गैर-अनुपालन कर रहा है, जिसका कोई कारण नहीं है। कोई सार्वजनिक निकाय प्री-क्वालिफिकेशन से इनकार करने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सप्लायर के ठोस गैर-अनुपालन से जुड़े तथ्यों को पहले प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइल में लिखित रूप में दस्तावेजीकरण नहीं किया गया हो और जवाब देने के अवसर के साथ उस समय सप्लायर को ऐसी जानकारी प्रदान की गई हो।
- SWAM खर्च प्रतिबद्धताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने में आपूर्तिकर्ता की विफलता, ऐसे योजनाबद्ध खर्च से आपूर्तिकर्ता का अलग होना, आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी योजना के अनुपालन को प्रमाणित करने में असमर्थता या इनकार, या किसी मौजूदा अनुबंध के प्रदर्शन के दौरान किसी एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार मासिक खर्च की जानकारी रिपोर्ट करने में विफलता।
- सप्लायर या उसके किसी भी अधिकारी, निर्देशक, मालिक, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर या मुख्य वित्तीय अधिकारी को पिछले दस सालों में सरकारी या गैर-सरकारी अनुबंध से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें (i) लेख 6 (§2) का उल्लंघन भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इस अध्याय का 2-4367 वगैरह।), (ii) वर्जीनिया गवर्नमेंटल फ्रॉड्स एक्ट (§18। 2-498.1 और इसी तरह।), (iii) अध्याय 4.2 (§59। टाइटल 59.1 का 1-68.6 वगैरह, या (iv) संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य राज्य का कोई भी ऐसा ही कानून।
- सप्लायर या सप्लायर के किसी भी अधिकारी, निर्देशक या मालिक को फिलहाल कॉमनवेल्थ के किसी भी सार्वजनिक निकाय, किसी अन्य राज्य की एजेंसी या संघीय सरकार की एजेंसी द्वारा बोली लगाने या अनुबंध करने से रोक दिया गया है।
- कॉमनवेल्थ §2 में कारोबार करने के लिए सप्लायर अधिकृत नहीं है। वर्जीनिया कोड का 2-4311.2।
- सप्लायर उपरोक्त किसी भी प्रावधान से संबंधित सार्वजनिक निकाय द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी के संबंध में प्रोक्योरिंग एजेंसी को समय पर जानकारी देने में विफल रहा।
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