22.11 बोलियां वापस लेना और बोली की गलतियाँ, बदलाव और संशोधन
22.11.3 बोली वापस लेने से इनकार करने की अपील
वर्जीनिया कोड के 2.2-4358 में कहा गया है: “§ 2.2-4330 के प्रावधानों के तहत बोली वापस लेने से इनकार करने वाला निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा, जब तक कि बोलीदाता § 2.2-4365 के मानकों को पूरा करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लागू करके निर्णय प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करता, या इसके विकल्प में § 2.2-4364 में दी गई जानकारी के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।” § वर्जीनिया कोड का 2.2-4364 कानूनी कार्रवाई के इस्तेमाल से संबंधित है:
“एक बोलीदाता ने § 2.2-4358 के तहत बोली वापस लेने से इनकार किया है, वह उस फैसले को चुनौती देने के लिए उपयुक्त सर्किट कोर्ट में कार्रवाई कर सकता है, जिसे तभी हटाया जाएगा जब बोली लगाने वाला यह स्थापित करे कि सार्वजनिक निकाय का निर्णय ईमानदार विवेक का प्रयोग नहीं था, बल्कि मनमाना या मनमाना था या (ii.) वर्जीनिया के संविधान, लागू राज्य कानून या विनियमन या शर्तों के अनुसार या बोली लगाने के लिए आमंत्रण की शर्तें।”
कोई भी बोलीदाता जो लिखित रूप में अनुरोध करता है कि § 2.2-4358 के अनुसार बोली वापस ली जाए, अगर उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे सार्वजनिक निकाय से लिखित सूचना मिलेगी। बोली वापस लेने से इनकार करना तब तक अंतिम होगा, जब तक कि10 बोली लगाने वाला, निकासी से इनकार करने वाला नोटिस मिलने के दस () दिनों के भीतर,वर्जीनिया कोड, 2.2- के अनुसार उपयुक्त सर्किट कोर्ट में अपील दायर करके कानूनी कार्रवाई नहीं करता। अगर अपील की4364 उचित प्रक्रिया होने के बाद, यह निर्धारित हो जाता है कि बोली वापस लेने से इनकार करने का निर्णय मनमाना या मनमाने ढंग से किया गया था, तो एकमात्र राहत बोली वापस लेना होगा।
यदि कोई बोली बांड जमा नहीं किया गया है, तो अपील करने से पहले, बोलीदाता को एजेंसी को वर्जीनिया के कोषाध्यक्ष को देय एक प्रमाणित चेक, या Commonwealth of Virginia ऋणी के रूप में नामित करते हुए नकद बांड सौंपना होगा, जो वापस ली जाने वाली बोली और अगली कम बोली के बीच के अंतर की राशि के बराबर होगा। बिड बॉन्ड सिर्फ़ इस अंतिम निर्धारण पर ही जारी किया जाएगा कि बोली लगाने वाला बोली वापस लेने का हकदार है या आकर्षक बोलीदाता द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने पर। अगर अंतिम फ़ैसला अपील करने वाले बोलीदाता के प्रतिकूल होता है, जो तब अनुबंध को स्वीकार करने या सर्किट कोर्ट में अपील करने में विफल रहता है, तो कॉमनवेल्थ की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी। अगर बोली लगाने वाला किसी सर्किट कोर्ट में अपील करता है और कोर्ट बोर्ड के फ़ैसले को बरकरार रखने वाले बोलीदाता के विपरीत कोई फ़ैसला सुनाता है, तो सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी।
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