24.10 प्रस्तावों की प्राप्ति और उन्हें बांटना
24.10.1 सीलबंद प्रस्तावों की प्राप्ति
सभी सार्वजनिक निकायों को कॉमनवेल्थ की राज्यव्यापी इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद प्रणाली, जिसे eVA के नाम से जाना जाता है, के ज़रिए बोलियां या प्रस्ताव सबमिट करने का विकल्प देना होगा। सामान्य सेवा विभाग के निदेशक या उनके डिज़ाइनर, किसी राज्य के सार्वजनिक निकाय के अनुरोध पर और उचित कारण दिखाने पर ऐसी ज़रूरत से छूट दे सकते हैं। स्थानीय सार्वजनिक निकायों को इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन विकल्प देने के लिए eVA का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
जब तक मूल्यांकन और बातचीत पूरी नहीं हो जाती और पुरस्कार का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रस्ताव के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। SPOC यह पक्का करता है कि सभी प्रस्ताव समय पर मिलें और पूरे हों। देर से सबमिट किए जाने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। SPOC अनिवार्य या ज़रूरी ज़रूरतों या किसी भी अनिवार्य नियम और शर्तों के अनुपालन के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करता है। SPOC एक मूल्यांकन पत्रक रखता है, जिसमें RFP की ज़रूरी या अनिवार्य ज़रूरतों (M के साथ चिह्नित) के संबंध में प्रत्येक आपूर्तिकर्ता की स्थिति की पहचान की जाती है।
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