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अध्याय 27 - सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और रखरखाव अनुबंध

27.5 सॉफ़्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए अनुबंध संबंधी प्रावधान

27.5। 9 कस्टमाइज़ेशन या एन्हांसमेंट्स का अधिकार

कॉमनवेल्थ के पास अपने द्वारा बनाए गए या बनाए गए किसी भी सॉफ़्टवेयर कस्टमाइज़ेशन या एन्हांसमेंट करने वाले किसी भी सॉफ़्टवेयर कस्टमाइज़ेशन या एन्हांसमेंट का अधिकार होना चाहिए। कॉमनवेल्थ के लिए सप्लायर द्वारा विकसित और इंस्टॉल किए गए सभी एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर कॉमनवेल्थ की ख़ास संपत्ति बन जाने चाहिए, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो। अगर कॉमनवेल्थ के पास ऐसे किसी कस्टमाइज़ेशन या एन्हांसमेंट का लाइसेंस है, तो उसे अपने हिसाब से उन कस्टमाइज़ेशन या एन्हांसमेंट में बदलाव करने का भी अधिकार होना चाहिए। आमतौर पर, COTS सॉफ़्टवेयर के कॉन्ट्रैक्ट के कारण ग्राहक के लिए एन्हांसमेंट या संशोधनों का स्वामित्व प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत मानकीकृत होते हैं। परामर्श सेवाओं के कॉन्ट्रैक्ट (ठेकेदार के लाइसेंस के साथ राज्य का स्वामित्व) पर बातचीत की जा सकती है, ताकि कस्टमाइज़ेशन और/या एन्हांसमेंट का राज्य स्वामित्व प्रदान किया जा सके।


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