32.12 अपील और विवाद
32.12.1 अनुबंध संबंधी विवाद
अनुबंध संबंधी दावे, चाहे पैसे के लिए हो या अन्य राहत के लिए, अंतिम भुगतान के 60 दिन बाद पर्चेजिंग एजेंसी को लिखित रूप में सबमिट किए जाएंगे; हालांकि, इस तरह का दावा करने के ठेकेदार के इरादे की लिखित सूचना उस काम के होने या उस काम की शुरुआत के समय दी गई होगी, जिस पर दावा आधारित है। क्लेम पेंडेंसी से अंतिम भुगतान में देय राशि के भुगतान में देरी नहीं होगी। लिखित दावे, पर्चेज़िंग एजेंसी को सबमिट करने होंगे।
हर ख़रीदारी एजेंसी में सभी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पर क्लेम करने की प्रक्रिया शामिल होगी। सभी अनुबंध संबंधी दावा प्रक्रियाओं में आपूर्तिकर्ता के अनुबंध संबंधी दावे पर खरीद एजेंसी के अंतिम लिखित निर्णय के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। क्लेम पर पर्चेजिंग एजेंसी का फ़ैसला मिलने से पहले, कोई सप्लायर, वर्जीनिया कोड के § 2.2-4364 में दी गई संस्था की कानूनी कार्रवाई लागू नहीं कर सकता है। अगर परचेजिंग एजेंसी, सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित समय सीमा के अंदर कोई फ़ैसला देने में विफल रहती है, तो सप्लायर एजेंसी का फ़ैसला प्राप्त किए बिना ही कानूनी कार्रवाई कर सकता है। एजेंसी का फ़ैसला तब तक अंतिम होगा, जब तक कि सप्लायर कानूनी कार्रवाई करके एजेंसी के अंतिम फ़ैसले की तारीख के छह (6) महीनों के अंदर अपील न करे।
VITAके अनुमोदित अनुबंध टेम्पलेट्स में निम्नलिखित भाषा शामिल है, जिसे अन्य एजेंसियों द्वारा सामान्य प्रावधान अनुभाग, विवाद समाधान खंड के तहत संविदात्मक दावा प्रक्रियाओं के संबंध में उधार लिया जा सकता है:
“वर्जीनिया कोड के § 2.2-4363 के अनुसार, अनुबंध संबंधी दावे, चाहे पैसे के लिए हों या अन्य राहत के लिए, सार्वजनिक निकाय को लिखित रूप में सबमिट किए जाएंगे, जिनसे अंतिम भुगतान के साठ (60) दिनों के बाद राहत मांगी जाती है; हालांकि, इस तरह का दावा करने के सप्लायर के इरादे की लिखित सूचना ऐसे सार्वजनिक निकाय को उस काम के समय या शुरुआत में दी जानी चाहिए, जिस पर दावा आधारित है। क्लेम पेंडेंसी से अंतिम भुगतान में देय राशि के भुगतान में देरी नहीं होगी। संबंधित सार्वजनिक निकाय, सप्लायर का लिखित दावा मिलने के तीस (30) दिनों के भीतर लिखित रूप में अंतिम निर्णय देगा।
सप्लायर, दावे पर संबंधित सार्वजनिक निकाय के फ़ैसले की प्राप्ति से पहले कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, जब तक कि सार्वजनिक निकाय तीस (30) दिनों के भीतर अपना फ़ैसला देने में विफल न हो। संबंधित सार्वजनिक निकाय का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा, जब तक कि सप्लायर, क्लेम पर अंतिम निर्णय की तारीख के छह (6) महीनों के भीतर, § 2.2-4364 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई कार्रवाई लागू नहीं करता, वर्जीनिया का कोड।
किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किसी भी अनुबंध का उल्लंघन होने की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता के उपाय हर्जाने और शीघ्र भुगतान अधिनियम के हित के दावों तक सीमित रहेंगे और, यदि उपलब्ध हो और वारंट किया गया हो, तो न्यायसंगत राहत, ऐसे सभी दावों को इस सेक्शन के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा। किसी भी स्थिति में सप्लायर के उपायों में किसी भी लाइसेंस या सहायता सेवा को समाप्त करने का अधिकार शामिल नहीं होगा।”
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