34.3 संशोधन की प्रक्रिया और प्रशासन
34.3। 3 असाइनमेंट/नोवेशन
कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सभी सप्लायर असाइनमेंट और नोवेशन के अनुरोध या नोटिस को कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरतों के अनुसार प्रोसेस करेगा। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा कि एजेंसी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना सप्लायर कोई कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं कर सकता है। अनुबंध के लाइसेंसिंग अधिकार यह निर्धारित करेंगे कि एजेंसी अपने अधिकारों को किसी अन्य पक्ष को कैसे सौंप सकती है या नहीं; हालांकि, उम्मीद है कि अनुबंध पर बातचीत इस प्रकार की गई होगी कि लाइसेंस आवंटन और/या VITA सहित अन्य राष्ट्रमंडल एजेंसियों तक पहुंच की अनुमति दी जा सके, ताकि अनुबंध की अवधि के दौरान होने वाले बुनियादी ढांचे और/या उद्यम वास्तुकला के पुन: डिजाइन, समर्थन और सुधारों पर रोक न लगाई जा सके।
अगर किसी सप्लायर को किसी दूसरे निगम द्वारा ख़रीदा जाता है या उसके साथ उसका विलय हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को वित्तीय व्यवहार्यता का विश्लेषण करना चाहिए और किसी भी चीज़ से सहमत होने से पहले नए निगम पर डन & ब्रैडस्ट्रीट रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए। नई बिज़नेस इकाई कॉन्ट्रैक्ट/प्रोजेक्ट के लिए नए जोखिम पेश कर सकती है, अगर वे आर्थिक रूप से या पेशेवर रूप से ज़िम्मेदार नहीं हैं। साथ ही, किसी भी नई संपर्क जानकारी की पुष्टि करना और उसे अपडेट करना ज़रूरी होगा।
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