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अध्याय 5 - सार्वजनिक खरीद में नैतिकता

5.1 कॉमनवेल्थ प्रोक्योरमेंट पेशेवरों और आईटी प्रोक्योरमेंट में शामिल प्रोजेक्ट टीम के सदस्यों की ज़िम्मेदारियाँ

5.1। 2 एथिक्स

सभी कॉमनवेल्थ प्रोक्योरमेंट पेशेवर वर्जीनिया कोड के § 2.2-4367 वगैरह के अधीन हैं: सार्वजनिक अनुबंध में नैतिकता और राज्य और स्थानीय सरकार के हितों का टकराव अधिनियम (§ 2.2-3100 et seq.), वर्जीनिया सरकारी धोखाधड़ी अधिनियम (§ 18.2-498.1 et seq.) और लेख 2 (§) 18.2-438 वगैरह।) और 3 (§ 18.2-446 टाइटल 18.2 के चैप्टर 10 के आदि।

वर्जीनिया संहिता के अतिरिक्त, VITA के क्रय पेशेवर और VITAद्वारा प्रत्यायोजित क्रय एजेंसी की ओर से कार्य करने वाले लोग :

  • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ गवर्नमेंटल परचेजिंग, इंक. (NIGP) कोड ऑफ़ एथिक्स का पालन करें।
  • सभी सार्वजनिक और व्यक्तिगत संबंधों में सम्मान और ईमानदारी के सर्वोच्च आदर्शों को प्रदर्शित करें, ताकि कॉमनवेल्थ की एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं और सेवा किए जा रहे नागरिकों का सम्मान और विश्वास जगाया जा रहा है।
  • ख़रीदारी का ऐसा माहौल प्रदान करें और उसे बढ़ावा दें, जहाँ सभी व्यावसायिक चिंताएँ, बड़े व्यवसाय या DSBSD प्रमाणित छोटे व्यवसाय और छोटे व्यवसाय जिनका स्वामित्व महिला-अल्पसंख्यकों और सेवा-विकलांग दिग्गजों (SWAM) व्यवसायों के पास है, या सूक्ष्म व्यवसाय प्रमाणित छोटे, महिला-स्वामित्व वाले, अल्पसंख्यक-स्वामित्व वाले, सेवा-विकलांग बुजुर्गों के स्वामित्व वाले व्यवसायों या माइक्रो व्यवसायों को कॉमनवेल्थ के बिज़नेस के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर दिया जाए।
  • कार्रवाइयों, रिश्तों और संचार में अनैतिक या समझौतावादी प्रथाओं के इरादे और दिखावे से बचें, साथ ही अयोग्यता या ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचें, जिसके परिणामस्वरूप यथोचित रूप से अयोग्यता की धारणा हो।
  • राष्ट्रमंडल की ओर से सभी ख़रीद गतिविधियों का संचालन राष्ट्रमंडल के कानूनों के अनुसार करना, सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करना और ख़रीदारी के फ़ैसले के किसी भी और सभी कानूनी प्रभावों के प्रति सचेत रहना।
  • ऐसी किसी भी निजी या पेशेवर गतिविधि से बचना, जो व्यक्तिगत हितों और राष्ट्रमंडल के हितों के बीच टकराव पैदा करे, जैसा कि वर्जीनिया कोड के § 2.2-3106 और § 2.2-4367 वगैरह में परिभाषित किया गया है, किसी भी तरह के संघर्ष से बचना और अपने बाहरी हितों का लगातार मूल्यांकन करना, जिनमें राष्ट्रमंडल के सर्वोत्तम हितों के साथ भिन्नता होने की संभावना है।
  • प्रोक्योरमेंट चक्र के सभी चरणों में व्यावसायिकता, जवाबदेही, निष्पक्षता और निष्पक्षता के ज़रिये सकारात्मक सप्लायर संबंधों को बढ़ावा दें।
  • नैतिक और पेशेवर व्यवहार के उच्चतम मानकों का पालन करके कॉमनवेल्थ के ख़रीदार समुदाय की दक्षता और कद को बेहतर बनाएँ।
  • पक्का करें कि प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट टीम के सभी सदस्य इस नीति से अवगत हों और उन्होंने प्रोक्योरमेंट फ़ाइल के लिए किसी भी आवश्यक गोपनीयता और हितों के टकराव वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हों।

VITA खरीद पेशेवर और VITAद्वारा प्रत्यायोजित किसी भी एजेंसी खरीद की ओर से कार्य करने वाले लोग निम्न कार्य नहीं करेंगे:

  • किसी भी बाहरी कंपनी के बाहरी कारोबार या रोज़गार में शामिल होना, जो कॉमनवेल्थ के ख़रीदारी अधिकारी के रूप में अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारियों का अतिक्रमण कर सकता है;
  • किसी भी निजी या व्यावसायिक संबंध या गतिविधि में शामिल होना, जिसके परिणामस्वरूप हितों का टकराव हो सकता है या यथोचित रूप से इसे हितों का टकराव माना जा सकता है;
  • कॉमनवेल्थ के लिए सप्लायर वाली कंपनी के साथ कारोबार या रोज़गार में शामिल होना;
  • किसी भी कॉमनवेल्थ सप्लायर को पैसे उधार देना या उनसे पैसे उधार लेना;
  • के साथ व्यापार वाली किसी फर्म में महत्वपूर्ण रुचि बनाए DOE VITAरखें;
  • संभावित बोलीदाताओं को अंदरूनी जानकारी दें;
  • सप्लायर से यात्राएं, ठहरने की जगह, भोजन या उपहार स्वीकार करें;
  • भोजन, पेय पदार्थ, मनोरंजन और/या खेल आयोजनों के लिए टिकट या ऐसी कोई अन्य चीज़ स्वीकार करें, जिसे मामूली मूल्य से अधिक माना जा सकता है। (एक अधिकारी/कर्मचारी सप्लायर द्वारा प्रायोजित मीटिंग के दौरान दिया जाने वाला अपेक्षाकृत कम मूल्य का भोजन/रिफ्रेशमेंट स्वीकार कर सकता है।)

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