5.1 कॉमनवेल्थ प्रोक्योरमेंट पेशेवरों और आईटी प्रोक्योरमेंट में शामिल प्रोजेक्ट टीम के सदस्यों की ज़िम्मेदारियाँ
5.1। 3 मिलीभगत के प्रति जागरूकता
प्रोक्योरमेंट वॉचडॉग और कॉमनवेल्थ के नागरिक होने के नाते, प्रोक्योरमेंट पेशेवरों का कर्तव्य है कि वे कॉमनवेल्थ के कारोबार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के बीच मिलीभगत को रोकें और रिपोर्ट करें। एंटीट्रस्ट कानूनों का उद्देश्य व्यापार पर रोक लगाने और प्रतिस्पर्धा को कम करने वाली एकाधिकारवादी प्रथाओं पर रोक लगाकर इस कॉमनवेल्थ की अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार प्रणाली को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित को कपटपूर्ण गतिविधि या संदिग्ध एंटीट्रस्ट उल्लंघनों के रूप में माना जा सकता है:
- प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच कोई भी अनुबंध या आपसी समझ, जो बाज़ार की शक्तियों के बीच स्वाभाविक संचालन को रोकती है, संदिग्ध है;
- उद्योग में " मूल्य सूची " या " मूल्य अनुबंध " का अस्तित्व, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता अपने ऑफ़र तैयार करने का उल्लेख करते हैं;
- प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया से एक जैसी बोली-प्रक्रिया में अचानक बदलाव;
- एक साथ क़ीमतों में बढ़ोतरी या फ़ॉलो-द-लीडर कीमत;
- बोलियों या प्रस्तावों का रोटेशन, ताकि प्रत्येक ऑफ़र कम बोली लगाने वाले के रूप में काम करे;
- बाज़ार का विभाजन ताकि कुछ प्रतियोगी सिर्फ़ कुछ एजेंसियों के नेतृत्व वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए या कुछ क्षेत्रों में या कुछ प्रॉडक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम बोली लगाएँ;
- कॉलूसिव मूल्य आकलन प्रणालियों के प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रतिष्ठान;
- ऐसी घटनाएं जो सीधे मिलीभगत का संकेत देती हैं। (सप्लायर आदि के कर्मचारियों का दावा है कि व्यापार पर लगाम लगाने के लिए अनुबंध मौजूद है। );
- एक जैसे बोलियां, जो मिलीभगत का नतीजा लगती हैं।
ऐसी प्रथाएं जो प्रतिस्पर्धा को खत्म करती हैं या प्रतिबंधित करती हैं, आमतौर पर कीमतों में अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती हैं और कॉमनवेल्थ द्वारा सप्लायर के खिलाफ आपराधिक, सिविल या प्रशासनिक कार्रवाई की गारंटी दी जा सकती है। प्रोक्योरमेंट कर्मी लीड्स की जांच करने और ट्रस्ट विरोधी या मिलीभगत के संभावित उल्लंघनों को पहचानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए, ख़रीद कर्मियों को सप्लायर, सप्लायर के ठेकेदारों, और अन्य ख़रीदारी, तकनीकी या प्रशासनिक कर्मियों के ग़ैरक़ानूनी व्यवहार के संकेतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संदिग्ध एंटीट्रस्ट या मिलीभगत गतिविधियों की सूचना अटॉर्नी जनरल के ऑफ़िस या एजेंसी के अटॉर्नी एडवाइज़र को दी जाएगी, जिसमें ऐसी कोई भी बोली या प्रस्ताव शामिल होगा, जिसमें सबूत या संदेह हो कि एंटीट्रस्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। (वर्जीनिया का कोड देखें, §§ 59.1-9.1 से 59.1-9.8 और §§ 59.1-68.6 से 59.1-68.8 तक)।
मिलीभगत से जुड़ी ज़रूरतें: बोली लगाने के लिए न तो सप्लायर और न ही आपूर्तिकर्ता के संगठन का कोई सदस्य, प्रतिनिधि या कर्मचारी, बोली लगाने के लिए किसी भी कीमत के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी संयोजन, मिलीभगत या अनुबंध में प्रवेश नहीं करेगा। वे किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने से नहीं रोकेंगे और न ही किसी को बोली लगाने से बचने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी अन्य बोली के संदर्भ के बिना और किसी अनुबंध, समझ या संयोजन के बिना बोलियां लगाई जाएंगी, जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का काम करेगा।
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