22.9 बोलियों का मूल्यांकन करना
22.9। 4 बोलीदाता का निर्धारण करना ग़ैर-ज़िम्मेदाराना है और ग़ैर-ज़िम्मेदारी निर्धारण का विरोध करता है
मानदंडों का मूल्यांकन करने के बाद, कोई एजेंसी यह निर्धारित कर सकती है कि कम बोली लगाने वाला ज़िम्मेदार नहीं है (§ 2.2-4359, वर्जीनियाकोड देखें)। अगर कोई बोलीदाता, जिसे अन्यथा अनुबंध दिया गया होता, गैर-ज़िम्मेदारी वाला पाया जाता है, तो खोज के कारणों का पता लगाने के लिए गैर-ज़िम्मेदारी का लिखित निर्धारण एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा और उसे प्रोक्योरमेंट फ़ाइल में शामिल किया जाएगा। गैर-ज़िम्मेदारी का लिखित निर्धारण जारी करने से पहले, एजेंसी कम बोली लगाने वाले को इस खोज के बारे में सूचित करेगी, खोज के लिए तथ्यात्मक समर्थन का खुलासा करेगी और कम बोली लगाने वाले को गैर-ज़िम्मेदारी की खोज से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ का निरीक्षण करने का अवसर देगी।
नोटिस मिलने के बाद बोली लगाने वाले के पास पाँच (5) कार्यदिवस होंगे, ताकि वह गैर-ज़िम्मेदारी का पता लगाने से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ की जाँच करने के अवसर का अनुरोध कर सके। नोटिस मिलने के दस (10) व्यावसायिक दिनों के भीतर, बोली लगाने वाला गैर-ज़िम्मेदारी निर्धारण को चुनौती देने वाली एजेंसी को खंडन की जानकारी दे सकता है।
बोली लगाने वाले से खंडन की जानकारी मिलने के पांच (5) व्यावसायिक दिनों के भीतर, एजेंसी अपने पास मौजूद सभी जानकारी के आधार पर अपनी ज़िम्मेदारी का लिखित निर्धारण जारी करेगी, जिसमें बोलीदाता द्वारा दी गई किसी भी खंडन की जानकारी भी शामिल है। एजेंसी अपने निर्धारण के बारे में बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगी। ऐसा लेखन एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से और प्रमाणित डाक के ज़रिए बोली लगाने वाले को डिलीवर किया जाएगा, जिसमें रिटर्न की रसीद का अनुरोध किया जाएगा। किसी बोलीदाता की ग़ैर-ज़िम्मेदारी के बारे में एजेंसी के लिखित निर्धारण से निर्धारण का आधार पता चलेगा। गैर-ज़िम्मेदारी के बारे में एजेंसी का निर्धारण तब तक अंतिम होगा, जब तक कि बोलीदाता नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर एजेंसी या उसके निर्धारण के लिए अपील नहीं करता। बोलीदाता वर्जीनिया कोड के 2.2-4364 में दी गई उचित सर्किट कोर्ट में एजेंसी के निर्धारण की लिखित सूचना 10 दिनों के अंदर अपील दायर करके एजेंसी के ग़ैर-ज़िम्मेदारी निर्धारण के खिलाफ अपील कर सकता है।
2.2-4365 DOE बोलीदाताओं की पूर्व-योग्यता से संबंधित खरीदों पर लागू नहीं होता है तथा ऐसी पूर्व-योग्यता के तहत किसी भी संभावित बोलीदाता के उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने के अधिकार पर लागू नहीं होता है कि ऐसे बोलीदाता जिम्मेदार नहीं हैं। अगर, § 2.2-4364 या § 2.2-4365के अनुसार अपील करने पर, यह निर्धारित किया जाता है कि एजेंसी द्वारा गैर-ज़िम्मेदारी का निर्धारण ईमानदारी से विवेक का इस्तेमाल नहीं था,बल्कि मनमाना और मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था या मनमाना था यह पता चलता है कि बोलीदाता विचाराधीन कॉन्ट्रैक्ट या निर्देशित पुरस्कार के लिए एक जिम्मेदार बोलीदाता है, जैसा कि § 2.2-4364(A) या दोनों में दिया गया है।
अगर पुरस्कार तब दिया जाता है, जब यह निर्धारित किया जाता है कि बोली लगाने वाले की गैर-ज़िम्मेदारी के बारे में एजेंसी का निर्धारण ईमानदार विवेक का प्रयोग नहीं था, बल्कि मनमाना और मनमौजी था (वर्जीनिया कोड का § 2.2-4360 को देखें), तो एजेंसी VPPA के तहत कई उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुन सकती है:
- अगर पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो बोली लगाने वाले की एकमात्र राहत यह होगी कि बोली लगाने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार बोलीदाता होगा।
- अगर पुरस्कार मिल गया है, लेकिन प्रदर्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो प्रदर्शन शामिल हो सकता है।
- अगर पुरस्कार मिल गया है और परफ़ॉर्मेंस शुरू हो गई है, तो एजेंसी दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य घोषित कर सकती है, जब उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सार्वजनिक निकाय के हित में है। जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य घोषित किया जाता है, तो प्रदर्शन करने वाले बोलीदाता को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने तक के प्रदर्शन की लागत का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रदर्शन करने वाला बोलीदाता खोए हुए मुनाफ़े का हकदार नहीं होगा।
अगर कोई एजेंसी यह निर्धारित करती है या अपील प्रक्रिया के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि यह मानने का संभावित कारण है कि एजेंसी का फ़ैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या कॉन्ट्रैक्टिंग में नैतिकता के उल्लंघन पर आधारित था, तो एजेंसी किसी खास बोलीदाता को कॉन्ट्रैक्ट देने का आदेश दे सकती है।
अगर बोली लगाने वाला एजेंसी के ग़ैर-ज़िम्मेदारी के निर्धारण को चुनौती देते हुए उपयुक्त सर्किट कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करता है और कोर्ट बोली लगाने वाले को एक जिम्मेदार बोलीदाता पाता है, तो कोर्ट सार्वजनिक निकाय को निर्देश दे सकता है कि वह वर्जीनिया कोड के § 2.2-4364 और बोली के लिए आमंत्रण के अनुसार ऐसे बोलीदाता को कॉन्ट्रैक्ट दे। §2। वर्जीनिया कोड का 2-4364 यह बताता है कि कोर्ट किसी एजेंसी के ग़ैर-ज़िम्मेदारी के दावे को तभी उलट सकता है, जब बोली लगाने वाला यह साबित कर पाए कि फ़ैसला (i.) ईमानदार विवेकाधिकार का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि मनमाना और मनमाना था; (ii) वर्जीनिया के संविधान, लागू राज्य कानून या विनियमन के अनुसार या IFB के नियमों और शर्तों के अनुरूप।
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