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अध्याय 22 - आईटी प्रतिस्पर्धात्मक सीलबंद बोली / बोली के लिए आमंत्रण

22.9 बोलियों का मूल्यांकन करना

22.9। 5 बोली लगाने वाले की अपात्रता

कोई भी बोलीदाता, जिसे सार्वजनिक अनुबंधों में भाग लेने से मना कर दिया जाता है या अयोग्य घोषित कर दिया जाता 2 4357है, उसे एजेंसी द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाएगा (§ .2-, वर्जीनिया कोड)। अयोग्यता या अपात्रता का लिखित निर्धारण जारी करने से पहले, एजेंसी यह करेगी:

  • मूल्यांकन के नतीजों के बारे में बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करें।
  • इस निर्धारण के लिए तथ्यात्मक समर्थन का खुलासा करें।
  • अगर बोलीदाता नोटिस मिलने के पांच (5) कार्यदिवसों के भीतर अनुरोध करता है, तो बोली लगाने वाले को निर्धारण से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ का निरीक्षण करने का अवसर दें।

कोई भी बोलीदाता निर्धारण नोटिस मिलने के बाद दस (10) कार्यदिवसों के अंदर खंडन की जानकारी सबमिट करके एजेंसी के निर्धारण को चुनौती दे सकता है। एजेंसी को खंडन की जानकारी मिलने के पांच (5) व्यावसायिक दिनों के भीतर, किसी भी खंडन की जानकारी सहित, उसके पास मौजूद सभी जानकारी के आधार पर अयोग्यता या अपात्रता का लिखित निर्धारण जारी करेगी।

अगर एजेंसी के मूल्यांकन से पता चलता है कि बोली लगाने वाले को प्रोक्योरमेंट में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो एजेंसी अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई को रद्द कर देगी। अगर एजेंसी के मूल्यांकन से पता चलता है कि बोली लगाने वाले को भाग लेने से मना कर दिया जाना चाहिए या उसे प्रोक्योरमेंट में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, तो एजेंसी बोली लगाने वाले को सूचित करेगी। नोटिस में निर्धारण का आधार बताया जाएगा, जो तब तक अंतिम होगा जब तक कि बोलीदाता वर्जीनिया कोड के 2.2-4364 में दी गई कानूनी कार्रवाई करके एजेंसी द्वारा नोटिस मिलने के दस (10) दिनों के भीतर निर्णय की अपील नहीं करता। अगर अपील करने पर, यह निर्धारित किया जाता है कि एजेंसी द्वारा बोली लगाने वाले की अपात्रता का निर्धारण मनमाना और मनमाने ढंग से किया गया था या वर्जीनिया के संविधान, लागू राज्य कानून या विनियमों के अनुसार नहीं था, तो एकमात्र राहत पात्रता को बहाल करना होगा।


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