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अध्याय 5 - सार्वजनिक खरीद में नैतिकता

5.3 योगदान और उपहारों के संबंध में अतिरिक्त वैधानिक निषेध

5.3। 0 योगदान और उपहारों के संबंध में अतिरिक्त वैधानिक निषेध

2015 जनरल असेंबली सेशन की विधायी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप वर्जीनिया कोड में अतिरिक्त वैधानिक प्रतिबंध निर्धारित किए गए, जो खरीद की नैतिकता और सार्वजनिक कर्मचारियों और निजी संस्थाओं (सप्लायर) के कार्यों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, विनियोग अधिनियम में ऐसी भाषा शामिल है, जो किसी भी समय किसी एजेंसी द्वारा उपहार, अनुदानों और अनुबंधों के अनुरोध और उन्हें स्वीकार करने के अनुरोध को सीधे संबोधित करती है।

यह याद रखना ज़रूरी है कि कोड ऑफ़ वर्जीनिया का § 2.2-3101 “उपहार” को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित करता है:

“गिफ्ट " का मतलब है कोई भी ग्रेच्युटी, एहसान, छूट, मनोरंजन, हॉस्पिटैलिटी, लोन, फॉरबियरेंस, या आर्थिक महत्व वाली दूसरी चीज़। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्थानीय यात्रा, आवास और खाने के उपहार के साथ-साथ सेवाएं भी शामिल हैं, चाहे वे किसी तरह से प्रदान किए गए हों, टिकट खरीदकर, एडवांस पेमेंट करके या खर्च होने के बाद प्रतिपूर्ति के माध्यम से।

" गिफ्ट " में यह शामिल नहीं होगा:

  1. टिकट या अन्य एडमिशन या पास का कोई भी ऑफ़र, जब तक कि टिकट, एडमिशन या पास का इस्तेमाल न किया जाए।
  2. मानद उपाधियाँ।
  3. ऐसे स्कूल, संस्था, या प्रोग्राम के वित्तीय सहायता मानकों और आम जनता पर लागू प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी एथलेटिक, योग्यता, या ज़रूरत-आधारित स्कॉलरशिप या किसी अन्य वित्तीय सहायता, जो किसी सार्वजनिक या निजी स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थान या अन्य शैक्षणिक प्रोग्राम द्वारा दी जाती है।
  4. अध्याय 9.3 (§ 2-945 वगैरह) के अनुसार कैंपेन योगदान को ठीक से प्राप्त किया गया और रिपोर्ट किया गया।) टाइटल 24.2 का।
  5. किसी अधिकारी या कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी पेशे या व्यवसाय से संबंधित कोई भी उपहार।
  6. किसी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान खाने-पीने वाले खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन करना, जिसमें फाइलर अपनी सार्वजनिक सेवा से संबंधित आधिकारिक कर्तव्य निभा रहा है।
  7. किसी भी इवेंट में, जिसमें फाइलर फीचर्ड स्पीकर, प्रस्तोता या लेक्चरर होता है, पर मिलने वाले खाने और पेय पदार्थ या रजिस्ट्रेशन या अटेंडेंस फीस माफ की जाती है।
  8. किसी प्लेक, ट्रॉफी, वॉल मेमेंटो, या ऐसी ही किसी चीज़ के रूप में प्रशंसा या पहचान के अनचाहे पुरस्कार, जो सार्वजनिक, नागरिक, परोपकारी या पेशेवर सेवा के सम्मान में दिया जाता है।
  9. एक देवीज़ या विरासत।
  10. कैंपेन फ़ाइनेंस डिस्क्लोज़र एक्ट (§ 2-945 वगैरह) के अनुसार यात्रा का खुलासा।)
  11. यात्रा का भुगतान संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, उसके किसी भी क्षेत्र, या ऐसे राज्य के किसी भी राज्य या किसी भी राजनीतिक सबडिवीज़न के लिए किया जाता है।
  12. आम सभा के किसी नियमित या विशेष सत्र, किसी विधायी समिति या आयोग की बैठक, या राष्ट्रीय सम्मेलन में, जहाँ सभा या सीनेट समिति के नियमों की समिति द्वारा उपस्थिति स्वीकृत की जाती है, में किसी विधायक की उपस्थिति की सुविधा के लिए प्रदान की जाती है।
  13. कॉमनवेल्थ, इसके राजनीतिक उप-डिवीजनों, या ऐसी संस्था से संबद्ध इंटरनल रेवेन्यू कोड के § 501(c) (3) के अनुसार स्थापित किसी भी धर्मार्थ संगठन की आधिकारिक मीटिंग से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा से संबंधित यात्रा करें, जिसमें ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है या चुना गया है या वह सदस्य है, उसके कार्यालय या रोजगार के आधार पर।
  14. किसी ईवेंट के टिकट या रजिस्ट्रेशन या दाखिला शुल्क, जो किसी एजेंसी द्वारा अपने ही अधिकारियों या कर्मचारियों को उनकी सार्वजनिक सेवा से संबंधित आधिकारिक कर्तव्य निभाने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं
  15. रिश्तेदारों की ओर से उपहार। इस परिभाषा के लिए, " रिश्तेदार " का अर्थ है दान करने वाले का जीवनसाथी, बच्चा, चाचा, चाची, भतीजी या भतीजा, या पहला चचेरा भाई; वह व्यक्ति जिसके साथ शादी करने वाले की सगाई हो जाती है; डोनी या उसके जीवनसाथी के माता-पिता, दादा-दादी, पोते, भाई या बहन, सौतेले माता-पिता, सौतेले दादा-दादी, सौतेले पोते, सौतेले भाई या सौतेली बहन; या डोनी भाई या बहन का जीवनसाथी।

विनियोग अधिनियम राज्य एजेंसियों द्वारा दान, उपहार, अनुदान और कॉन्ट्रैक्ट की मांग और उन्हें स्वीकार करने के अनुरोध को संबोधित करता है:

§ 4-2। 01 (क) विनियोग अधिनियम के गैर-सामान्य फ़ंड राजस्व में निम्नलिखित भाषा शामिल है:

§ 4-2। 01 गैर-सामान्य फ़ंड से होने वाले राजस्व

क. दान, उपहार, अनुदान और कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने का अनुरोध और स्वीकृति: 

  1. गवर्नर की लिखित स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य एजेंसी किसी भी दान, उपहार, अनुदान या अनुबंध का अनुरोध नहीं करेगी या स्वीकार नहीं करेगी, सिवाय इसके कि वर्जीनिया वॉर मेमोरियल फ़ाउंडेशन को दान या उपहार जिनका आकार और संख्या में छोटा है और जिनका मूल्य $5,000 से कम है, जैसे कि लाइब्रेरी आइटम या छोटे डिस्प्ले आइटम, को वर्जीनिया वॉर के कार्यकारी निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है के परामर्श से मेमोरियल वयोवृद्ध मामलों और होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी। वर्जीनिया वॉर मेमोरियल फ़ाउंडेशन को दिए गए अन्य सभी उपहार और दान को वेटरन्स अफेयर्स और होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी से लिखित स्वीकृति मिलनी चाहिए।
  2. राज्यपाल ऐसी प्रक्रियाओं के लिए लिखित रूप में नीतियां जारी कर सकते हैं, जिनकी मदद से राज्य एजेंसियां गैर-आर्थिक दान, उपहार, या कॉन्ट्रैक्ट मांग सकती हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, सिवाय इसके कि असली संपत्ति के दान, उपहार और अनुदान § 4-4 के अधीन होंगे। इस एक्ट का 00 और § 2-1149, वर्जीनिया का कोड। यह प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों के एंडोमेंट फंड को दान, उपहार और वास्तविक संपत्ति के अनुदान पर लागू होगा, जब इस तरह के एंडोमेंट फंड संस्था के पास अपने नाम से होंगे, न कि किसी अलग से निगमित फाउंडेशन या निगम के पास।
  3. पहले वाले सबडिवीज़न किसी राज्य एजेंसी या संस्था द्वारा लीज़ परचेज़ एग्रीमेंट के ज़रिए अधिग्रहित और इस्तेमाल की गई संपत्ति और उपकरण पर लागू नहीं होंगे और बाद में लीज़ ख़रीद अनुबंध के दौरान या उसकी समाप्ति पर राज्य एजेंसी या संस्था को दान कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि पट्टेदार वर्जीनिया कॉलेज बिल्डिंग अथॉरिटी हो।
  4. राज्य की सुविधाओं के लिए प्रॉपर्टी, प्लांट या उपकरण के लिए एंडोमेंट फंड का इस्तेमाल § 4-2.03 अप्रत्यक्ष लागत, § 4-4 के अधीन है। 01 कैपिटल प्रोजेक्ट्स-जनरल और § 4-5। 03 इस एक्ट की सेवाएँ और क्लाइंट्स।

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