आपका ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का समर्थन नहीं करता है!

अध्याय 7 - कॉमनवेल्थ की सामाजिक-आर्थिक पहलकदमियों को प्रोत्साहित करना

अध्याय की झलकियां:

मकसद: यह अध्याय उन नीतियों और दिशा-निर्देशों के बारे में बताता है, जिनका पालन कॉमनवेल्थ की कार्यकारी शाखा एजेंसियां और संस्थान, सूचना तकनीक (आईटी) की ख़रीददारी करते समय राष्ट्रमंडल के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे।

मुख्य बिंदु:

  • कार्यकारी आदेश 35 (2019) एक लक्ष्य स्थापित करता है कि राष्ट्रमंडल छोटे व्यवसायों से अपनी ख़रीदारी के 42% के लक्ष्य को पार करे, जिसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, सेवा-विकलांग दिग्गजों और माइक्रो-बिज़नेस के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय शामिल हैं।
  • वर्जिनी कोडके § 2.2-4310 के तहत छोटे व्यवसायों की भागीदारी के लिए किसी भी कार्यकारी शाखा एजेंसी के लक्ष्यों में सेवा अक्षम बुजुर्ग व्यवसायों की न्यूनतम 3% भागीदारी शामिल होगी, जैसा कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुबंध करते समय §§ 2.2-2001 और 2.2-4310 में परिभाषित किया गया है।
  • वीटा ने प्रोक्योरमेंट नीतियां और दिशा-निर्देश बनाए हैं, जिन्हें योग्य कॉन्ट्रैक्ट यूज़र और राज्य एजेंसियों को आईटी उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन उत्पादों के इस्तेमाल और निपटान से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
  • कार्यकारी आदेश 77 (2021) प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और वर्जीनिया में ठोस कचरा निपटान की नई सुविधाओं की ज़रूरत को खत्म करने के लिए राज्यव्यापी लक्ष्य निर्धारित करता है और यह अनिवार्य करता है कि सभी कार्यकारी शाखा एजेंसियां 2025 द्वारा सभी नॉन-मेडिकल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन ऑब्जेक्ट की ख़रीदारी, बिक्री या वितरण को पूरी तरह से समाप्त कर दें।

इस अध्याय में

7.1 छोटे व्यवसाय, जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और सेवा विकलांगों के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय शामिल हैं
7.2 ग्रीन प्रोक्योरमेंट

कीवर्ड या सामान्य शब्द के आधार पर मैनुअल में खोजें।